विकास नंद/ सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघ ने नगरीय निकाय पेंशनरों को राज्य शासन के पेंशनरों के समान महंगाई राहत (DA) देने की मांग को प्रमुखता से उठाया।संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के रेट्रो ऑर्डर के अनुसार नगरीय निकाय पेंशनरों को भी शासन के पेंशनरों के समान दर एवं तिथि से महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है। इसी क्रम में 1 मार्च 2025 से 53 प्रतिशत महंगाई राहत का भुगतान एरियर सहित किया जा चुका है, लेकिन 1 सितंबर 2025 से देय 55 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति अब तक प्राप्त नहीं हुई है।संघ ने यह भी अवगत कराया कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई राहत शासन के पेंशनरों को स्वीकृत कर दी गई है, जबकि नगरीय निकाय पेंशनरों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है।संघ के प्रतिनिधियों ने सचिव से मांग की कि नगरीय निकाय पेंशनरों को भी 1 सितंबर 2025 से 55 प्रतिशत एवं 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई राहत का भुगतान एरियर सहित शीघ्र स्वीकृत किया जाए।संघ के अध्यक्ष डॉ. डी.सी. जैन ने आशा व्यक्त की कि शासन इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए पेंशनरों को राहत प्रदान करेगा।