प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता पर एफआईआर के निर्देश, जिला पंचायत का सख्त रुख।

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तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत बिल्हा अंतर्गत ग्राम पंचायत चकरभाठा, जनपद पंचायत बिल्हा में आवास निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के मामले में जिला पंचायत बिलासपुर ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा 2 मार्च 2021 को जारी आदेश में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण एवं हितग्राहियों के चयन में नियमों का पालन नहीं किए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच एसडीओ (आरईएस) बिल्हा से कराई गई, जिसमें कई गंभीर तथ्य सामने आए।जांच प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुछ पात्र हितग्राहियों के नाम पर आवास स्वीकृत किए गए थे। हितग्राहियों के दस्तावेज एवं बैंक खाते की जानकारी आवास पोर्टल में दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत कर्मियों की थी, लेकिन आरोप है कि वास्तविक हितग्राहियों का चयन न कर कुछ अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गलत जानकारी पोर्टल में दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक हितग्राही आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए तथा अपात्र व्यक्तियों के आवास निर्माण हो गए।जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2018-19 के कुछ आवासों में प्लास्टर एवं पुताई जैसे कार्य आज तक अधूरे हैं। इसे संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही तथा कर्तव्यहीनता का प्रमाण माना गया है।जिला पंचायत के आदेश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में संबंधित व्यक्तियों को 12 मार्च 2021 तक जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, किंतु निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद जिला पंचायत ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिल्हा को दिए हैं।यह कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला पंचायत के इस कदम से योजना में गड़बड़ी करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है।


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