गौरेला पेंड्रा मरवाही/नूर मोहम्मद/ब्यूरो चीफ सर्वव्यापी/
छत्तीसगढ़ विधानसभा का पंचम सत्र सोमवार 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक आहूत होने के फलस्वरूप शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध किया जाता है। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य, अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी के अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख के द्वारा और कार्यालय प्रमुख-विभाग प्रमुख कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के प्रश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।