किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को हरी झंडी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी का होगा IPO…साय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, कृषि, परिवहन, खनन और निवेश को मिलेगा नया।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, किसानों की आय वृद्धि, सार्वजनिक परिवहन, खनन प्रबंधन तथा निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।बैठक में खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास उत्पादकों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना क्रय की अनुमति भी प्रदान की। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की मंजूरी दी गई है।एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने की मंजूरी दी गई। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति भी दी गई। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। यह योजना नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी।मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों में तेजी आएगी।बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कई प्रक्रियात्मक सुधार किए जाएंगे।मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से कृषि, ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन, खनन, निवेश और आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिलने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।


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