विकास नंद/ सर्वव्यापी

प्रदेश की साय सरकार ने पंचायत सचिवों की लंबे समय से लंबित मांग पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 17 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक चली 31 दिनों की हड़ताल अवधि के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त के साथ संबंधित पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को विशेष अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पंचायत सचिवों ने 17 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक हड़ताल की थी। अब राज्य शासन ने इस अवधि के लिए संबंधित पंचायत सचिवों के अर्जित अवकाश (Earned Leave) का समायोजन करते हुए तथा शेष अवधि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की है।सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के हजारों पंचायत सचिवों को राहत मिलेगी। लंबे समय से सचिव संघ इस मांग को लेकर शासन से लगातार आग्रह कर रहा था। आदेश के अनुसार यह सुविधा केवल उन पंचायत सचिवों को मिलेगी, जो भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त का पालन करेंगे।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव अंजु सिंह द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।सरकार के इस फैसले को पंचायत सचिवों की लंबे समय से लंबित मांग पर बड़ी राहत और कर्मचारी हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


