विकास नंद/ सर्वव्यापी

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का संलग्नीकरण (अटैचमेंट) समाप्त किया जा चुका है, वे तत्काल अपनी मूल संस्था अथवा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें और वहीं से ऑनलाइन एप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें।आदेश में बताया गया है कि पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें मूल पदस्थापना स्थल पर भेजा गया था तथा ऑनलाइन एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद यह पाया गया कि कई कर्मचारी मूल संस्था में उपस्थित हुए बिना ही अन्य स्थानों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।संचालनालय ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत आचरण बताते हुए गंभीर अनियमितता माना है। आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपनी मूल संस्था या कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें।विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 जुलाई 2026 के बाद यदि कोई कर्मचारी मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थित हुए बिना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करता पाया गया या निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन संचालनालय को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।


