जागरूकता शिविर आयोजित कर दी गई लोक अदालत के संबंध में जानकारी …नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 मई को।

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सरायपाली /विकास नंद /सर्वव्यापी/

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के तत्वाधान में आज ग्राम बरोण्डा बाजार के ग्राम पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू द्वारा जानकारी दी गई कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद की सचिव आफरीन बानो के मार्गदर्शन में प्रबंध कार्यालय तथा तालुका स्थित न्यायालय के आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ अधिकार मित्रों द्वारा भी आज 10 मई 2025 दिन शनिवार को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण हो सके इस उद्देश्य से वृहद रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्राधिकरण के सचिव आफरीन बानो द्वारा आज ग्राम बरोंडाबाजार के पंचायत भवन पहुंचकर उपस्थित ग्रामीण जनों को विधिक जागरूकता संबंधी जानकारी देते हुए नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई।

शिविर में जानकारी देते हुए सचिव आफरीन बानो ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय महासमुंद अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों धारा.138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग सहित नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के वसूली संबंधी लंबित प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएगें। जिसका विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरणों को लोक अदालत के खण्ड पीठ में निराकृत किये जाएंगें। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा विभिन्न प्रकरणों के संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनायें।


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