स्थानांतरण के लिए 13 जून तक किया जा सकता है आवेदन।

Share Now

बिलासपुर/तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/

राज्य शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025 घोषित की गई है। जिसमें जिला स्तर के स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्राप्त करने एवं स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिशा निर्देश दिए गए है। जारी निर्देश अनुसार 14 जून 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे। कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुख को पत्र जारी कर निर्धारित प्रपत्र में जिला स्तर के स्थानांतरण प्रस्ताव की जानकारी स्थानांतरण हेतु आवेदन सहित उपलब्ध कराने कहा है।

स्थानांतरण नीति 2025 के तहत कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तो उसका स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो तथा स्थानांतरण आदेश तद्अनुसार प्रसारित होंगे। विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित प्रपत्र में 13 जून 2025 को शाम 5.30 बजे तक जिला स्तर के स्थानान्तरण प्रस्ताव की जानकारी स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने कहा है।


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!