संलग्न शिक्षकों को मूल संस्था में कार्यमुक्त करने के लिए डीईओ ने जारी किया आदेश।

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बिलासपुर/ तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/

डीईओ व बीईओ कार्यालय में अटैचमेंट का खेला अब खत्म हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने एक आदेश जारी कर अचैटमेंट को समाप्त कर दिया है। डीईओ ने राज्य शासन के स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए जिले के सभी बीईओ को पत्र लिखकर अटैच में रखे गए शिक्षकों व कर्मचारियों को मूल पदस्थापना वाली जगह के लिए रिलीव करने कहा है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने स्थानांतरण पर लगे रोक को हटाने का निर्णय लेने के साथ ही स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। स्थानांतरण नीति के अनुसार जिले के विभिन्न विभागों में संलग्नीकरण के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के अटैचमेंट को समाप्त कर दिया है। राज्य शासन ने पांच जून से स्थानांतरण नीति काे प्रभावी करने के साथ ही अटैचमेंट खत्म कर दिया है।स्थानांतरण नीति के प्रभावी होने के साथ ही राज्य शासन के आदेश का हवाला देते हुए बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने अटैचमेंट के संबंध में जरुरी आदेश जारी किया है। जिले के बिल्हा,कोटा,तखतपुर व मस्तूरी ब्लाक के बीईओ के अलावा प्राचार्यों को पत्र लिखकर संलग्नीकरण को समाप्त करने और संलग्नीकरण के तहत कार्यालयों व स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को पदस्थापना वाली जगह के लिए रिलीव करने का आदेश दिया है।जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग व कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर के पत्र का हवाला देते हुए सभी प्राचार्यों व बीईओ को लिखा है कि राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के कंडिका क्रमांक 1.5 एवं 3.17 के अनुसार” जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न है वह स्वमेव 5 जून 2025 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे के परिपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्था अंतर्गत किसी भी प्रकार के संलग्न / व्यवस्था के तहत् कर्मचारी संलग्न है तो उन्हें तत्काल मूल पदाकिंत संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जाए।शासन एवं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में तत्काल कार्यवाही करते हुए संलग्न कर्मचारियों को मूल पदांकित संस्था के लिए कार्यमुक्त करें पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को अवगत करावें।


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