मार्केटिंग गुरुजी पर गिरी निलंबन की गाज।

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विकास नंद /सर्वव्यापी/

लोक शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ ने सरायपाली विकासखंड, जिला महासमुंद के व्याख्याता (एल.बी.) एवं शासन उ.मा.शा. नवागढ़ में पदस्थ रूपनंद पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।जारी आदेश के अनुसार रुपानंद पटेल पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय सेवा में रहते हुए निजी कंपनी एस.आर. ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादों का प्रचार-प्रसार एवं विक्रय करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘न्यूज़ चैनल’ में वायरल वीडियो का संचालन किया। इस कृत्य को शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम-3 एवं 16 का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।संचालनालय ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके जवाब में पटेल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 22 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ। परंतु उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

शासकीय सेवा में रहते हुए निजी व्यवसाय करना, नियमानुसार अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है।आदेशानुसार, शिक्षक रूपनंद पटेल को निलंबित करते हुए उनकी पदस्थापना विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.) कार्यालय से संबद्ध की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।आदेश पर लोक शिक्षा संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं।

इस संबंध में आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, कलेक्टर महासमुंद, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को भेजी गई है।

साथ ही निलंबन आदेश को तामील कराए जाने एवं आरोप पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

👉 यह कार्रवाई शासन द्वारा शासकीय सेवकों के बीच अनुशासन और आचरण नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


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