व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग, खाद्य विभाग की कार्रवाई में 57 सिलेंडर जप्त।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की नियमित जांच की जा रही है।

इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने 8 सितम्बर को सरायपाली एवं 12 सितम्बर को बसना क्षेत्र के विभिन्न होटल एवं ढाबों में जांच कर कुल 57 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए।जांच दल में सहायक खाद्य अधिकारी सरायपाली हरीश सोनेश्वरी, खाद्य निरीक्षक सरायपाली अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक बसना हेमंत वर्मा, खाद्य निरीक्षक पिथौरा दिव्यांशु देवागंन एवं खाद्य निरीक्षक बागबाहरा विवेक कुमार शामिल थे।

सरायपाली में की गई जांच के दौरान पंडित होटल झिलमिला से 08 सिलेंडर, मंजीत ढाबा से 12 सिलेंडर, अमृत होटल से 07 सिलेंडर एवं शिवानी स्वीट्स से 07 सिलेंडर जप्त किए गए।

वहीं बसना क्षेत्र में बिकानेरी स्वीट्स से 05 सिलेंडर, सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट से 04 सिलेंडर, साहू होटल परसकेल से 05 सिलेंडर, यादव होटल गढफुझर से 05 सिलेंडर तथा लक्ष्मी गौरी भठोरी से 04 सिलेंडर जब्त किए गए।जांच में पाया गया कि संबंधित होटल एवं ढाबा संचालकों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है।

जब्त सिलेंडरों का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय महासमुंद में प्रस्तुत किया जाएगा।खाद्य विभाग ने अपील की है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी नियमित जांच जारी रहेगी और भविष्य में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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