जिले में परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध… वरना होगी कार्रवाई।

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सरायपाली/विकास नंद /सर्वव्यापी /

महासमुंद जिला प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छात्रों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने और परीक्षाओं के सुचारू संचालन के उद्देश्य से लिया गया है।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएगी। साथ ही, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 1 मार्च 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इन परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है, जिसके तहत 24 फरवरी 2025 से अगले आदेश तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।हालांकि, विशेष परिस्थितियों में या शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा दी जा सकती है। यह अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।


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