पॉस मशीन में गड़बड़ी पर सख्ती: 10 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस 21 दिन के लिए निलंबित।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

जिले में यूरिया उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के निर्देशानुसार 16 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच पॉस मशीन के माध्यम से किए गए वितरण की जांच के बाद की गई।उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप के अनुसार संबंधित केंद्रों द्वारा उर्वरक वितरण में नियमों का उल्लंघन किया गया था। जिन कृषि सेवा केंद्रों पर कार्रवाई की गई है, उनमें अग्रवाल राइस इंडस्ट्रीज (झलप), हलधर कृषि सेवा केंद्र (सिरपुर), महालक्ष्मी कृषि सेवा केंद्र (कोसरंगी), शिव कृषि केंद्र (पासिद), मोनू कृषि सेवा केंद्र (तुमगांव), सुखराम कृषि सेवा केंद्र (अछरीडीह), प्रधान कृषि सेवा केंद्र (सरायपाली), राजा बीज भंडार (सांकरा), राज कृषि सेवा केंद्र (भगत देवरी) और विवेक खाद भंडार (भगत देवरी) शामिल हैं।कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सहकारी समितियों से परमिट जारी कराकर ही उर्वरकों का उठाव करें। विभाग का कहना है कि समितियों से नियमित उठाव होने पर गोदाम खाली होंगे और जिले को पुनः पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।इसके साथ ही किसानों को पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक लेने की सलाह दी गई है, ताकि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।


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