मोटर दुर्घटना में अधिवक्ताओं ने दिलाया क्षतिपूर्ति।

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बिलासपुर/ तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/

बिलासपुर तृतीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बिलासपुर पीठासीन अधिकारी – किरण त्रिपाठी के न्यायालय में क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकरण के द्वारा कमशः एक करोड़ आठ लाख छः हजार सात सौ छत्तीस रूपये (1,08,06,736 रूपये) 03.02.25 निर्णय पारित किया गया। घटना दिनांक 06.12.2023 मृतक दुर्गा प्रसाद कौशिक, पिता-राधेश्याम कौशिक निवासी स्कुल पारा अमसेना पोस्ट सकरां तह, तखतपुर थाना हिरीं जिला बिलासपुर (छ.ग.) की दिनांक 06.12.2023 को दुर्गा प्रसाद कौशिक सीआरपीएफ ग्रुप सेन्टर भरनी से अपनी डियुट्री कर अपने घर अमसेना आ रहे थे। शाम करीब 7:00 बजे अमसेना मेन रोड एचपी पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे थे कि वाहन कार कमांक सी.जी.28 सी.ए.6967 के चालक द्वारा ठोकर मारकर दुर्घटनाकारित किया। जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी । मृतक दुर्गा प्रसाद कौशिक सीआरपीएफ में आरक्षक जीडी के पद पर ग्रुप सेन्टर भरनी बिलासपुर मे कार्य करता था तथा प्रति माह 60,000 रूपये आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था जिसकी उक्त दुर्घटना में मृत्यु हो गई क्षतिपूर्ति के लिए माननीय न्यायालय में पत्नी नीतु कौशिक और तीन बच्चे तथा माता-पिता की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में सभी गवाहो का परीक्षण पश्चात आय प्रमाणित होने पर राशि-एक करोड़ आठ लाख छः हजार सात सौ छत्तीस रूपये (1.08,06,736 रूपये) बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राशि जमा करने का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए अधिवक्ता द्वय रमाकान्त कौशिक, चन्द्रकान्त कौशिक ने पैरवी किये।


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