एक ही जिले में दो जिला प्रेस क्लब! बाद में पंजीकृत संस्था को सहायक पंजीयक का नोटिस, नाम परिवर्तन के दिए निर्देश। - Sarvavyapi एक ही जिले में दो जिला प्रेस क्लब! बाद में पंजीकृत संस्था को सहायक पंजीयक का नोटिस, नाम परिवर्तन के दिए निर्देश। - Sarvavyapi

एक ही जिले में दो जिला प्रेस क्लब! बाद में पंजीकृत संस्था को सहायक पंजीयक का नोटिस, नाम परिवर्तन के दिए निर्देश।

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गौरेला पेंड्रा मरवाही /श्रीनिवास सुमेर /ब्यूरो चीप सर्वव्यापी

जिले में एक ही नाम से दो “जिला प्रेस क्लब” के संचालन का मामला सामने आने के बाद सहायक पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं, बिलासपुर ने बाद में पंजीकृत माधवराव सप्रे जिला प्रेस क्लब गौरेला पेंड्रा मरवाही को नोटिस जारी कर समिति के नाम में परिवर्तन कर संशोधन प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।सहायक पंजीयक कार्यालय द्वारा 17 अप्रैल 2026 को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित समिति का पंजीयन क्रमांक 122202635978 दिनांक 03 फरवरी 2026 है। विभाग ने स्पष्ट किया कि समिति के नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सार्वजनिक न्यास पंजीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि में ऑनलाइन अपलोड किया जाए। पत्र में यह कहा गया है कि यदि 45 दिनों के भीतर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया तो समिति के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं समिति की होगी।इस नोटिस के जवाब में माधवराव सप्रे जिला प्रेस क्लब गौरेला पेंड्रा मरवाही के अध्यक्ष ने 14 मई 2026 को सहायक पंजीयक को पत्र भेजकर तीन माह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। आवेदन में कहा गया कि समिति का पंजीयन हाल ही में हुआ है तथा अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी और संशोधन से संबंधित दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। इसलिए निर्धारित समय सीमा में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पा रहा है।उल्लेखनीय है कि पूरे मामले की जड़ एक ही जिले में “जिला प्रेस क्लब” नाम से दो अलग-अलग सहकारी संस्थाओं के अस्तित्व को माना जा रहा है। विदित हो कि पूर्व में जिला प्रेस क्लब गौरेला पेंड्रा मरवाही के नाम से संस्था का पंजीयन जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पत्रकारों द्वारा वर्ष 2024 में ही कर लिया गया था जिसका पंजीयन क्रमांक-122202428187 है,इसी कारण विभाग ने बाद में पंजीकृत संस्था को अपने नाम में परिवर्तन करने के निर्देश जारी किए हैं। अब यह देखना होगा कि समिति निर्धारित प्रक्रिया के तहत नया नाम प्रस्तावित करती है या विभाग आगे की वैधानिक कार्रवाई करता है ।


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