तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के कार्यकाल की समाप्ति को लेकर आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत उनका कार्यकाल 13 जुलाई 2026 से समाप्त माना जाएगा।आदेश में उल्लेख किया गया है कि किरणमयी नायक को पूर्व में जारी शासनादेश के तहत 13 जुलाई 2023 से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष निर्धारित है।इसी प्रावधान के आधार पर राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि श्रीमती नायक का तीन वर्षीय कार्यकाल 12 जुलाई 2026 को पूर्ण हो गया है, जिसके फलस्वरूप 13 जुलाई 2026 से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।महिला एवं बाल विकास विभाग के अवर सचिव सुभाष चंद्र कुजूर द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की गई है।इस आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, महिला एवं बाल विकास मंत्री के कार्यालय, समस्त मंत्रियों के विशेष सहायकों तथा मुख्य सचिव कार्यालय सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है।अब किरणमयी नायक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार के समक्ष नए अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है। जब तक नई नियुक्ति नहीं होती, तब तक आयोग के संचालन को लेकर शासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें रहेंगी।


