विकास नंद/ सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ शासन ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को पूरे प्रदेश में गरिमामय, भव्य और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस विशेष महत्व का होगा, क्योंकि राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 15 अगस्त की सुबह 9 बजे रायपुर के स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश देंगे। शासन ने सभी शासकीय आयोजनों में ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन अनिवार्य किया है।समारोह में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष एवं महिला), नगर सेना, एनसीसी तथा बैंड प्लाटून की टुकड़ियां आकर्षक परेड प्रस्तुत करेंगी।
जिला और ब्लॉक स्तर पर भी होंगे भव्य आयोजन
प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा नामित मंत्री ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद अध्यक्ष, नगर निकायों में अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों में सरपंच ध्वजारोहण करेंगे। सभी स्थानों पर राष्ट्रगान, देशभक्ति कार्यक्रम और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया जाएगा।
शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का होगा सम्मान
शासन ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तरीय समारोहों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए। साथ ही 15 अगस्त को प्रकाशित होने वाले शासकीय विज्ञापन स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और छत्तीसगढ़ के शहीदों को समर्पित होंगे।
रोशनी से जगमगाएंगे शासकीय भवन
स्वतंत्रता दिवस की रात्रि में प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, कार्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। आम नागरिकों और निजी संस्थानों से भी अपने भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा रोशनी करने की अपील की गई है।
शिक्षण संस्थानों के लिए विशेष निर्देश
शासकीय एवं शिक्षण संस्थानों में सुबह 9 बजे से पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा केवल देशभक्ति से ओतप्रोत और मर्यादित गीतों के प्रसारण की अनुमति रहेगी।


