शासकीय, अर्द्धशासकीय रेस्ट हाउस में राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकेंगे पदाधिकारी।

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गौरेला /पेंड्रा / मरवाही / श्रीनिवास सुमेर ब्यूरो चीफ सर्वव्यापी /

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी को नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुका है। निर्वाचन घोषणा की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य नगर पालिका-नगर पंचायत के ऐसे क्षेत्र जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है, कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाय प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे, और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पात्रतानुसार तथा उपलब्धतानुसार उन्हें, इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु इसके लिए प्रावधान अनुसार भोजन इत्यादि की व्यवस्था न की जाये। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाये। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाये, तथा किये गये काल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर ली जावे। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाये। एक रजिस्टर रखा जावे, जिसमें आगन्तुक का नाम पता मोबाईल नंबर इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जावे। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध करायें। शासकीय, अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, आफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पेण्ड्रारोड, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। यह ध्यान रखा जाये कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखे जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित किये गये अनुसार आबंटित किये जा सकते है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत के ऐसे क्षेत्र जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है में प्रभावशील रहेगा।


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