विकास नंद/सर्वव्यापी/
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी (वन विभाग, तहसील बागबाहरा) में पदस्थ कर्मचारी साजिद मोहम्मद को कलेक्टर विनय लंगेह ने लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (ESMA Act) के तहत की गई है।अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा की रिपोर्ट के अनुसार जांच चौकी में वाहन पंजी का संधारण अत्यंत अव्यवस्थित पाया गया। आयातित वाहनों की प्रविष्टियों में बिल/बिजक, मोबाइल नंबर और अन्य अनिवार्य विवरण दर्ज नहीं थे। इस संबंध में दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक पाया गया। इसके साथ ही कर्मचारी द्वारा धान के अवैध परिवहन को रोकने हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता स्पष्ट हुई।उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी संबंधित कर्मचारियों पर ESMA लागू किया है, जिसके तहत कर्तव्यहीनता को दंडनीय अपराध माना गया है। जांच में साजिद मोहम्मद द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन भी पाया गया।इन तथ्यों के आधार पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद (भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।


