नूर मोहम्मद/गौरेला-पेंड्रा-मरवाही/(सर्वव्यापी)
सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत परिवहन विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पंजीयन अथवा फिटनेस वैधता समाप्त हो चुके एवं 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए परिवहन विभाग द्वारा कुल 215 वाहनों के वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी 15 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर अपने वाहनों की फिटनेस जांच या नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो ऐसे वाहनों का पंजीयन निलंबित अथवा निरस्त कर दिया जाएगा।परिवहन विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।प्राइवेट व कमर्शियल दोनों श्रेणियों के वाहन शामिलनोटिस जारी किए गए वाहनों में निजी एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार के वाहन शामिल हैं। विभाग द्वारा जारी विवरण के अनुसार वाहन का प्रकार,संख्या कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर1,यात्री बस6, स्कूल बस 4,मालयान ई-रिक्शा 10,सवारी ई-रिक्शा 17,मालवाहक यान 87, टैक्सी वाहन 4तीन पहिया मालवाहक5,तीन पहिया सवारी वाहन18, व्यावसायिक ट्रैक्टर3,कृषि ट्रेलर 59व्यावसायिक ट्रेलर 1,कुल योग 215, मोटरयान अधिनियम के तहत होगी सख़्त कार्रवाई परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39, 41 एवं 56 के तहत प्रत्येक वाहन का पंजीयन और फिटनेस सीमित अवधि के लिए ही वैध होता है। वाहन के 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसका फिटनेस नवीनीकरण अनिवार्य है यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर वाहन स्वामी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया, तो अधिनियम की धारा 53(1) के अंतर्गत संबंधित वाहन का पंजीयन निलंबन अथवा पूर्ण निरस्तीकरण किया जाएगा। वाहन मालिकों से परिवहन विभाग की अपीलपरिवहन विभाग ने जिले के सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता की तत्काल जांच करें और समय रहते पंजीयन एवं फिटनेस नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध आगे भी विशेष अभियान चलाकर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।