विकास नंद/ सर्वव्यापी/
तहसील बसना अंतर्गत ग्राम ठाकुरपाली में धान विक्रय से जुड़े मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना द्वारा पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार बसना की जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई।जांच के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 47, राजस्व निरीक्षक मंडल गढ़फुलझर में पदस्थ हरिशंकर नायक द्वारा कृषक गिरधारी डड़सेना पिता राम प्रसाद के नाम पर धान विक्रय हेतु भौतिक सत्यापन किया गया था। मौके पर 108 क्विंटल के स्थान पर मात्र 70 क्विंटल (175 बोरी) धान पाया गया, जबकि संबंधित कृषक ने उक्त धान का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया।जांच में यह भी खुलासा हुआ कि किसी अन्य कृषक के धान को साक्ष्य कृषक दर्शाकर खाते में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। मामले में पटवारी की गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।इसके पश्चात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना द्वारा तत्काल प्रभाव से पटवारी हरिशंकर नायक को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन एवं विक्रय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।