बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत: समाधान योजना 2026 लागू, बकाया बिल में बड़ी छूट।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

प्रदेश के घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लागू की गई है। इस योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।योजना के अनुसार 31 मार्च 2023 से पहले के निष्क्रिय बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि में बड़ी राहत मिलेगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कृषि श्रेणी के स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति में यदि बकाया राशि 5 वर्ष से अधिक पुरानी है तो मूल राशि में 75 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं 1 से 5 वर्ष के बकाया पर मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।सक्रिय अशासकीय घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं को भी योजना के तहत राहत मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीन किश्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि छह किश्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।बिजली वितरण कंपनी के अनुसार योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना के तहत शेष बकाया राशि की किश्तों का भुगतान करने पर आगामी महीनों में कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं लिया जाएगा।योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है। उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए मीटर वाचकों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। एकमुश्त भुगतान पर प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत (अधिकतम 1000 रुपये प्रति कनेक्शन) तथा किश्तों में संपूर्ण भुगतान होने पर 5 प्रतिशत (अधिकतम 500 रुपये प्रति कनेक्शन) प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।


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