जीपीएम जिले में आपदाओं से मृत्यु होने पर उनके के वारिसानों को चार-चार लाख रूपए अनुदान राशि स्वीकृत।

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नूर मोहम्मद /गौरेला पेंड्रा मरवाही/

(मरवाही) न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा विभिन्न आपदाओं से मृत्यु होने पर 4 मृतकों के निकटतम वारिसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत 4-4 लाख रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम रटगा तहसील मरवाही के दरोगा सिंह पोट्टाम का तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पिता त्रिभुवन सिंह को 4 लाख रूपए, ग्राम कटरा तहसील मरवाही के कंतु धनुहार का डेगानाला के पानी में गिरकर डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पुत्र लामू धनुहार को 4 लाख रूपए, ग्राम कटरा तहसील मरवाही की रोशनी की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिसान पिता मंगलू को 4 लाख रूपये और ग्राम गनया तहसील मरवाही के गीता बाई का जहरीला सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पति कल्याण सिंह को 4 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। यह राशि वारिसानों के खाते में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संबंधित तहसीलदार प्रदान करेंगे।


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