महासमुंद एसपी को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, कांस्टेबल को बहाल न करने पर मांगा जवाब।

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विकास नंद/सर्वव्यापी/

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आशुतोष सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रायपुर निवासी कांस्टेबल नरेन्द्र यादव द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया, जिसमें उन्होंने नियुक्ति आदेश का पालन न किए जाने की शिकायत की थी।मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, कांस्टेबल नरेन्द्र यादव को महासमुंद पुलिस विभाग में सेवा के दौरान आरक्षक पद से पृथक कर दिया गया था। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2025 को सुनवाई के पश्चात यादव की सेवा समाप्ति को असंवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त किया और 90 दिनों के भीतर सेवा में पुनः बहाल करने का आदेश दिया था।हालांकि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद यादव को महासमुंद एसपी द्वारा अब तक बहाल नहीं किया गया। इस पर क्षुब्ध होकर उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

बहरहाल यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।


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