परीक्षा केन्द्रों एवं परीक्षार्थियों के लिए व्यापम ने जारी किए नए दिशा- निर्देश…कलेक्टर ने कहा – निर्देशों का हो कड़ाई से पालन।

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तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था एवं परीक्षार्थियों के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश आगामी 20 जुलाई से आयोजित होने वाली व्यापम की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने व्यापम द्वारा जारी निर्देशों का जिले में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सभी केंद्र अध्यक्ष और प्राचार्यों को इस आशय का पत्र जारी किया है। व्यापम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा दिवस को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यार्थियों के हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तथा मैनुअल पैट डाउन(हाथों से तलाशी) फ्रिसकिंग किया जावें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक पुरुष एवं एक महिला पुलिस कर्मी से यह फ्रिसकिंग का कार्य किया जावे। वे पुलिस कर्मी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व ढाई घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र में अपनी उपस्थिति देवें। महिला अभ्यार्थियों की फ्रिसकिंग का कार्य महिला पुलिस कर्मी से ही कराया जावे। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद इन दोनों पुलिस कर्मी में से एक-एक पुलिस कर्मी बारी-बारी से परीक्षा केन्द्र के परिसर एवं परीक्षा केन्द्र के बाहर का निरीक्षण करते रहें ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके।

व्यापम द्वारा परीक्षार्थीयों के लिए इस प्रकार निर्देश जारी किया गया है।परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिसकिंग एवं सत्यापन किया जा सके । परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जावे। उदाहरण के लिए यदि कोई परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है तो मुख्य द्वार प्रातः 09.45 बजे बंद कर दिया जावे। हल्के रंग के आधी बाही वाले कपडे पहनकर परीक्षा देने आये। निर्देश में कहा गया है कि फुटवियर के रूप में चप्पल पहने। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण धारण करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केन्द्र से बाहर जाना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। उपरोक्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाना है।


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