कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कीलोक सेवा गारंटी के लंबित आवेदनों का दो दिवस के भीतर निराकृत करने के निर्देश पटवारियों को नियमित रूप से मुख्यालय में और निर्धारित दिवस को पंचायत भवन में अनिवार्य रूप से बैठने के निर्देश अभिलेख दुरूस्ती के लिए आदेश होने के बाद पटवारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें जनहित के प्रकरणों को संवेदनशीलता और प्राथमिकता से करें निराकृत भूमि आबंटन के सभी प्रकरणों का शीघ्रता से होना चाहिए निराकरण।

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नूर मोहम्मद/ गौरैला पेंड्रा मरवाही/(सर्वव्यापी)/

कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निराकृत एवं लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने फौती, विवादित एवं अविवादित नामांतरण, विवादित एवं अविवादित बटवारा, नक्शा बटांकन, व्यपवर्तन, अभिलेख शुद्धता, आरबीसी छह-चार, स्वामित्व योजना, आधार प्रविष्टि, भू-अर्जन, वसूली, वन अधिकार पत्र, न्यायालयीन आदि प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत कर पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक सेवा गारंटी के लंबित आवेदनों को दो दिवस के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़े इसलिए पटवारियों को उनके मुख्यालय में नियमित रूप से और निर्धारित दिवस को पंचायत भवन में अनिवार्य रूप से बैठने के लिए राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया। साथ ही पटवारियों द्वारा मुख्यालय एवं पंचायत भवन में नहीं बैठने की शिकायत मिलने पर संबंधित राजस्व निरीक्षक को नोटिस जारी करने तहसीलदारों को भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अभिलेख दुरूस्ती एवं अभिलेख शुद्धता के लिए राजस्व न्यायालयों से आदेश होने के बाद पटवारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर यह अवमानना की श्रेणी में आएगा और उनके उपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकरण में स्टे देने से पहले स्थल का निरीक्षण करें और स्थिति के अनुसार समय-सीमा निर्धारित करते हुए स्टे दें। उन्होंने ऑनलाइन नामांतरण के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए पटवारियों को समय-सीमा देकर आदेश का पालन कराने कहा। उन्होंने आरबीसी छह-चार से संबंधित जनहित के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए तत्काल निराकृत करने तथा न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आदेश जारी होने के बाद तत्काल मुआवजा राशि का भुगतान करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए। कलेक्टर ने भूमि आबंटन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही तीनों नगरीय निकायों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं कचरा डम्पिंग यार्ड के साथ ही जल संचयन संरचना, चौंकी-थाना, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, कन्या महाविद्यालय, सेंट्रल लाईब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, समाजिक भवनों आदि के लिए भूमि आबंटन की कार्रवाई में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में शिविर लगाकर पहली से पांचवी कक्षा के बच्चों एवं आंगनबाड़ी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने, किसान किताब में आधार प्रविष्टि, भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा वितरण, राजस्व वसूली, उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समय से जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेंड्रारोड ऋचा चंद्राकर, एसडीएम मरवाही प्रफुल्ल रजक, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।


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