बिलासपुर/ के.एस.ठाकुर / कार्यकारी संपादक सर्वव्यापी/
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर स्थानीय निकाय चुनाव में पत्रकारों को समाचार संकलन के लिए प्राधिकार पत्र पास जारी करने का आदेश दिए गए थे। जिसके परिपालन में बिलासपुर जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। जिसमें जनसंपर्क विभाग को साप्ताहिक पाक्षिक मासिक समाचार पत्र -पत्रिकाओं के पत्रकारों ने आवेदन दिए थे परंतु इन अखबारों के पत्रकारों को स्थानीय निकाय चुनाव में समाचार संकलन के लिए प्राधिकार पत्र पास जारी नहीं किया गया। इस संबंध में सर्वव्यापी ने पीआरओ पटेल से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब ने साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पत्रकारों को प्राधिकार पत्र पास जारी नहीं करना है। जिसके कारण साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पत्रकारों में कलेक्टर की इस व्यवहार से नाराज़गी देखने को मिल रहा है।