चंडी माता मंदिर ट्रस्ट और वन विभाग की संयुक्त बैठक का निर्णय…भालू के साथ छेड़छाड़, खाद्य-पेय पदार्थ पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई।

Share Now

विकास नंद/ सर्वव्यापी/

जिले के प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर ट्रस्ट घुँचापाली बागबाहरा एवं वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आज मंदिर परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में ट्रस्ट अध्यक्ष लाल चंद्र जैन, कार्यकारिणी अध्यक्ष नंद कुमार चंद्राकर, मंदिर पुजारी टुकेश्वर प्रसाद तिवारी, एडवोकेट कु. सिमरन सलूजा सहित ट्रस्ट पदाधिकारी एवं वन विभाग से उपवनमंडलाधिकारी गोविंद सिंह, परिक्षेत्र अधिकारी लोकनाथ ध्रुव व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर एवं आसपास कोई भी व्यक्ति वन्य जीव भालू के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही उसे खाद्य पदार्थ अथवा कोल्ड ड्रिंक आदि पिलाएगा।

ऐसा करने वालों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 और 52 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कानून के तहत 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

यह निर्णय मंदिर परिसर में सुरक्षा और वन्य जीवों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!