विकास नंद /सर्वव्यापी/
आगामी दीपावली पर्व के मद्देनज़र जिले में संचालित सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोचन बल के निर्देशानुसार नगर सेना, नवा रायपुर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन के लिए जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना महासमुन्द ने दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि वे सभी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की आगजनी या दुर्घटना से बचा जा सके।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पटाखा दुकानें अज्वलनशील सामग्री जैसे टीन शेड से निर्मित होनी चाहिए तथा कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाए और दुकानें आमने-सामने न बनाई जाएं। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल का लैम्प, गैस लैंप या खुली बिजली बत्ती का प्रयोग न किया जाए।साथ ही, किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विद्युत तारों में कोई खुला ज्वाइंट न हो तथा मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का होना अनिवार्य है। पटाखा दुकानें ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन लाइन के नीचे या आसपास स्थापित न की जाएं।हर दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र, 500 लीटर पानी की ड्रम और पर्याप्त बाल्टियों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के फोन नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं तथा अग्निशमन वाहन के आवागमन के लिए पर्याप्त खुला स्थान छोड़ा जाए।
जिला अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि सभी व्यापारी, दुकानदार एवं नागरिक सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ दीपावली का उत्सव मनाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन कर सुरक्षित और खुशहाल त्यौहार सुनिश्चित करें।


