अवैध मदिरा पर महासमुंद प्रशासन का बड़ा शिकंजा... 163 प्रकरण दर्ज, 381.40 लीटर मदिरा और 1900 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त। - Sarvavyapi अवैध मदिरा पर महासमुंद प्रशासन का बड़ा शिकंजा... 163 प्रकरण दर्ज, 381.40 लीटर मदिरा और 1900 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त। - Sarvavyapi

अवैध मदिरा पर महासमुंद प्रशासन का बड़ा शिकंजा… 163 प्रकरण दर्ज, 381.40 लीटर मदिरा और 1900 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर अवैध मदिरा के भंडारण और विक्रय पर रोक लगाने प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई जारी रखी है। जिले के सभी आठ आबकारी वृत्तों में नवंबर 2025 के दौरान लगातार गश्त और दबिश अभियान चलाया गया। आबकारी अधिकारी सुनील सूर्यवंशी ने बताया कि इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 163 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 19 प्रकरण धारा 34(2) के अंतर्गत गैर-जमानती हैं।कार्रवाई के दौरान अवैध देशी/विदेशी मदिरा, महुआ मदिरा और ओडिशा से लाई गई मदिरा मिलाकर कुल 381.40 लीटर मदिरा तथा 1900 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। जब्त सामग्री की कुल बाजार कीमत 2,80,907 रुपये आंकी गई है।

जिले में आबकारी अपराधों पर नियंत्रण को और प्रभावी बनाने प्रशासन ने शिकायत तंत्र को भी मजबूत किया है। नागरिक अवैध मदिरा की बिक्री, निर्माण या परिवहन की सूचना जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष नंबर 07723-299317 और राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 14405 पर दे सकते हैं। साथ ही ‘मनपसंद ऐप’ के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।


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