विकास नंद/सर्वव्यापी/

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंघोड़ा, सरायपाली से प्राप्त सूचना के आधार पर 24 जनवरी 2025 को थाना सिंघोड़ा परिसर में एक ट्रक कंटेनर की जांच की गई। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई के नेतृत्व में की गई।जांच के दौरान सुपारी का विधिक परीक्षण किया गया। सुपारी के मालिक एवं ट्रक संचालक द्वारा वैध खाद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। मौके से सुपारी के नमूने लेकर गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए, जहां खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में सुपारी का नमूना अवमानक घोषित किया गया।इसके पश्चात अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, महासमुंद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत सुपारी संचालक राजकमल सिंह, फर्म मेसर्स कमल इंटरप्राइजेस, कोलकाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) एवं 26(2) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर धारा 51 एवं 63 के तहत 15 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।वहीं कंटेनर खाद्य परिवाहक के मालिक मुकेश साहनी को धारा 31(1) के उल्लंघन के लिए धारा 63 के अंतर्गत 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों के विक्रय तथा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के कारोबार करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरंतर कड़ी कार्रवाई जारी