विकास नंद/सर्वव्यापी/
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में मंगलवार को आबकारी विभाग द्वारा अवैध महुआ मदिरा निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई।गश्त के दौरान जिला स्तरीय आबकारी टीम ने ग्राम पलसापाली (थाना बलौदा), ग्राम सुखापाली (थाना सरायपाली) एवं ग्राम पैकिन (थाना सिंघोड़ा) क्षेत्र में सघन जांच की। इस दौरान 08 गैर-जमानती एवं 01 जमानती प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 140 लीटर महुआ शराब तथा 3590 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख 07 हजार 500 रुपये बताया गया है।
कार्रवाई के दौरान अनिल निराला पिता भगवानो निराला, विजय रत्नाकर पिता सुरितराम रत्नाकर एवं खगेश्वर रत्नाकर पिता गुहरु रत्नाकर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेजा गया।
इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मिर्जा जफर बेग, हृदय कुमार तिरपुडे, नीरज कुमार साहू, शिवशंकर नेताम, अनिल कुमार झरिया तथा आबकारी आरक्षक देवेश मांझी, प्रधान आरक्षक संजय मरकाम सहित वृत्त सरायपाली, बसना, सांकरा एवं महासमुंद शहर/ग्रामीण स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।