विकास नंद/ सर्वव्यापी/
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत महासमुंद जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में विकासखंड बागबाहरा के आंवराडबरी एवं भीमखोज क्षेत्रों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की गई।यह कार्रवाई डीपीएम नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन तथा जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से संपन्न हुई। प्रवर्तन के दौरान औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया गया।कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), धारा 06(अ) (नाबालिगों द्वारा तंबाकू उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध) तथा धारा 06(ब) (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) के उल्लंघन में कुल 16 चालान काटे गए।इस चालानी कार्रवाई में औषधि निरीक्षक अखिलेश पांडेय, अवधेश भारद्वाज तथा पुलिस विभाग से आरक्षक रेस कुमार दीवान की सक्रिय उपस्थिति रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण को लेकर ऐसी प्रवर्तन कार्रवाइयाँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।