एसडीएम अनुपमा आनंद की अध्यक्षता में कोटपा एक्ट पर सख्ती, 100 मीटर दायरे में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर सरायपाली जनपद पंचायत के सभाकक्ष में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुपमा आनंद की अध्यक्षता में COTPA Act 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश विकासखंड स्तरीय विभागीय अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में अनुपमा आनंद ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नियमित जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके लिए स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाने पर जोर दिया गया।अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों, शासकीय कार्यालयों, दुकानों और होटलों में धूम्रपान करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री, खुलेआम विक्रय तथा नाबालिगों को तंबाकू बेचने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

बैठक में विभागीय अमले को नियमित निरीक्षण कर जानकारी संकलित करने तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। जनजागरूकता अभियान चलाकर आम नागरिकों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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