विकास नंद/सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी शासकीय सेवकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से पूर्णतः दूर रहें।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।जारी निर्देश के अनुसार कोई भी शासकीय कर्मचारी—किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होगा,किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा,बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी संस्था, समिति या संगठन में पद धारण नहीं करेगा,ऐसा कोई पद या दायित्व स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसकी शासकीय कार्यों की निष्पक्षता प्रभावित हो।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इन नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि कोई शासकीय सेवक इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं संबंधित अनुशासनात्मक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से उप सचिव अंकिता कृषि पाण्डेय के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।