हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हेतु 26 एवं 27 जून को नगरपालिका सरायपाली में शिविर का आयोजन।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान नियम 1989 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर 2018 को जारी अधिसूचना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है।उक्त आदेश के प्रचार-प्रसार एवं नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद के मार्गदर्शन में 26 एवं 27 जून 2025 को नगरपालिका सरायपाली सभाकक्ष में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आमजन प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः00 बजे तक उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं अपने वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनिवार्य नियमों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में उपस्थित हों और अपने वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाएं।


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