बिना अनुज्ञा कृषि उत्पाद विक्रय पर छापामार कार्रवाई, उर्वरक एवं कीटनाशक जप्त।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर कृषकों की शिकायत के आधार पर कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।

उप संचालक कृषि एफ. आर. कश्यप के मार्गदर्शन में सरायपाली स्थित फर्म ए.एस.आर. ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी रोड के गोदाम में छापामार जांच की गई।यह कार्रवाई कृषि उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षक बी. एल. मिर्धा द्वारा की गई, जिसमें यह पाया गया कि संबंधित फर्म बिना वैध अनुज्ञा पत्र के कृषि उत्पादों का अवैध रूप से विक्रय कर रही थी।

निरीक्षण के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में कृषि इनपुट सामग्री जप्त की गई, जिसमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं:

मैजिक ड्रॉप – 91.5 लीटरप्लांटों पावर – 554 लीटररूट बूस्ट – अज्ञात मात्रानीम गोल्ड यूरिया – 3 बैगबायो काप डीएपी – 5 बैगएक्टिव प्लस – 3 नगजप्तशुदा सामग्री को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा नियम 1971 के तहत सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। मामले में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर विनय लंगेह ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना अनुज्ञा कृषि इनपुट का क्रय-विक्रय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कृषकों के हित में इस प्रकार की अनियमित गतिविधियों पर प्रशासन सतर्क दृष्टि रखे हुए है और ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी।


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