तहसीलदार गरिमा का 10 हजार का ‘सुपर फास्ट पास’, कोर्ट के आदेश भी लगे पीछे!

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तरुण कौशिक/ संपादक सर्वव्यापी/

बिलासपुर तहसील के ग्राम पंचायत कोरमी निवासी अनिल धुरी ने तहसीलदार गरिमा ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनकी मौजा कोरमी की भूमि (खसरा नंबर 25/1, 25/3, 178/3, 476/2, 495/2, 547/6, 553/2, 589/1, 591/16, 662/2) के मामले में सिविल न्यायालय बिलासपुर ने खाता विभाजन हेतु आदेश पारित किया था।अनिल धुरी ने बताया कि आदेश का पालन कराने हेतु तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के बाद तहसीलदार ने उनसे कहा कि काम जल्दी कराने के लिए उन्हें 10,000 रुपये देने होंगे, अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। रकम नहीं देने पर तहसीलदार द्वारा उनके आवेदन को खारिज करने का आरोप भी लगाया गया है।इस संबंध में तहसीलदार गरिमा ठाकुर का कहना है कि वह इस व्यक्ति को जानती ही नहीं हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जिला प्रशासन की ओर से जांच कराई जाएगी कि आरोपों की पुष्टि कब तक हो पाती है।


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