विकास नंद/सर्वव्यापी/
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष महासमुंद में राजनीतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने की।बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन भूतड़ा, जिला जनसम्पर्क अधिकारी पोषण कुमार साहू सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।कलेक्टर लंगेह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य जिले के सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर प्रदान करना तथा सूची को शुद्ध, सटीक और अद्यतन बनाना है।
उन्होंने बताया कि—3 नवम्बर तक प्रशिक्षण कार्य संपन्न किया जाएगा।4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन कार्य होगा।9 दिसम्बर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी।31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन होगा।7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।कलेक्टर ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंटों के माध्यम से पुनरीक्षण कार्य में निर्वाचन कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
उन्होंने कहा कि मीडिया जनजागरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, अतः सभी मीडिया प्रतिनिधि पारदर्शी और शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने में सहयोग करें।
कलेक्टर ने बताया कि बीएलओ (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे, आधार लिंकिंग में सहायता करेंगे और मतदाताओं को इलेक्टोरल फॉर्म (ई.एफ.) भरने में मदद करेंगे। वे प्रत्येक घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे और मृत, स्थानांतरित या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे।
उन्होंने कहा कि ईआरओ/एईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।


