प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर जिले में शाम 5 से 7 बजे तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध। - Sarvavyapi प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर जिले में शाम 5 से 7 बजे तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध। - Sarvavyapi

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर जिले में शाम 5 से 7 बजे तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध।

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विकास नंद /सर्वव्यापी/

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवम्बर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगमन नवा रायपुर, अटल नगर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा जिले में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।लोकहित में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की हाईवे से सटी मदिरा दुकानों को निर्धारित समय में बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत 1 नवम्बर 2025 को शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

यह आदेश जिले की कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान घोड़ारी, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान तुमगांव, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पटेवा-जोगीडीपा, देशी/विदेशी मदिरा दुकान झलप, देशी/विदेशी मदिरा दुकान पिथौरा तथा देशी/विदेशी मदिरा दुकान सरायपाली पर लागू रहेगा। आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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