साल के अंतिम दिन साय कैबिनेट के बड़े फैसले: तेंदूपत्ता, मिलिंग, उद्योग, ऑटो एक्सपो और पुलिस व्यवस्था पर अहम निर्णय।

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विकास नंद /सर्वव्यापी/

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वर्ष के अंतिम दिन मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा लाभ आदिवासी संग्राहकों, किसानों, उद्योग जगत, राइस मिलर्स, वाहन खरीदारों तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा।बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता क्रय हेतु ऋण लेने पर शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय को स्थिरता मिलेगी।कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे मोटे अनाजों के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहन मिलेगा।अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की स्वीकृति दी गई।छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में बड़ा निर्णय लेते हुए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी गई। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज भार से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी।उसना मिलिंग पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया गया, जिससे प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण निवेश, स्थायी रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।

कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति दी गई।रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का भी निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया।

इन निर्णयों को राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


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