कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सरायपाली में एसआईआर 2026 अंतर्गत दावे-आपत्तियों की सुनवाई की।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी/

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। इसी क्रम में महासमुंद जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार एसआईआर का कार्य संचालित किया जा रहा है।कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज विकासखण्ड सरायपाली में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों की सुनवाई में शामिल होकर प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे।इस अवसर पर अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम अनुपमा आनंद, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार कृष्णधर पंडा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।उल्लेखनीय है कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। इसके पश्चात दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान ऐसे मतदाता, जिनका एसआईआर गणना चरण में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है अथवा जिनके विवरण में अंतर पाया गया है, उनके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ अथवा एईआरओ के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं सुनवाई के पश्चात ईआरओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने या न जोड़े जाने का निर्णय लिया जाएगा।महासमुंद जिले में नो-मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 23 हजार है, जिनमें से 05 जनवरी 2026 तक 22 हजार 986 मतदाताओं के लिए नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। सभी संबंधित मतदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत कर अनिवार्य रूप से सुनवाई में उपस्थित होना होगा।इसके अतिरिक्त, जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-6 के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन हेतु प्रपत्र-8 तथा किसी नाम के विरुद्ध आपत्ति या विलोपन के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।सभी प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात पात्र पाए गए मामलों का विधिवत निराकरण करते हुए 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।


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