
जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के बाइक एवं स्कूटी चलाकर विद्यालय आने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। यह कदम विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।जारी पत्र में बताया गया है कि कई विद्यालयों में नाबालिग छात्र-छात्राएं बिना वैध अनुमति के दोपहिया वाहन चलाकर स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रधान पाठकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें बाइक-स्कूटी से विद्यालय आने से सख्ती से रोका जाए तथा अभिभावकों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। यदि इसके बावजूद कोई छात्र वाहन से विद्यालय आता है, तो संबंधित संस्था प्रमुख को जिम्मेदार मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।इस पहल को विद्यार्थियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि बच्चों में नियमों के पालन की आदत भी विकसित होगी।