जनगणना 2027: महासमुंद जिले में अवकाश पर सख्ती, बिना अनुमति छुट्टी नहीं।

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विकास नंद/ सर्वव्यापी

भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत 01 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार जनगणना कार्य में संलग्न किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।विशेष परिस्थितियों में अवकाश के लिए आवेदन जिला जनगणना शाखा के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। वहीं, पहले से स्वीकृत अवकाश के मामलों में भी पुनः आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर से अनुमोदन लेना जरूरी होगा, अन्यथा अवकाश मान्य नहीं माना जाएगा।कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।


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