विकास नंद/ सर्वव्यापी/
जिले में यूरिया उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने उर्वरक निरीक्षक बागबाहरा एवं सरायपाली को संबंधित फर्म संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने कहा है।जिन फर्मों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं उनमें मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली, मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली, आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा तथा जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया शामिल हैं। इन फर्मों द्वारा 16 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 के बीच अनियमित तरीके से यूरिया उर्वरक वितरण किए जाने की शिकायत और जांच में पुष्टि हुई थी।उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जिले के 26 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अब पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक वितरण अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने रकबे के अनुसार ही उर्वरकों की खरीदी करें और केवल पॉस मशीन के माध्यम से उर्वरक प्राप्त करें। साथ ही उर्वरक खरीदते समय दुकानदार से बिल अवश्य लें। यदि कोई निजी विक्रेता यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरकों की अधिक कीमत वसूलता है तो इसकी शिकायत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से करें।