एक व्यक्ति को कितनी शराब दी जा सकती है? उपसरपंच के सवाल पर आबकारी विभाग ने जारी किया स्पष्ट जवाब।

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तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

गरियाबंद जिले में शराब विक्रय की निर्धारित सीमा को लेकर उठे सवाल पर जिला आबकारी अधिकारी गरियाबंद ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए बताया है कि शासन के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में सीमित मात्रा में ही देशी अथवा विदेशी शराब प्रदान की जा सकती है। यह जानकारी जनपद पंचायत छुरा के माध्यम से मांगी गई थी, जिसके जवाब में आबकारी विभाग ने विस्तृत पत्र जारी किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला गरियाबंद द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरा को पत्र क्रमांक 620/आब./सू.नि./2026 जारी किया गया। पत्र का विषय था— “शासन के नियमानुसार एक व्यक्ति को कितने नग देशी शराब देने का प्रावधान है।”पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह जानकारी उपसरपंच रूपनाथ बंजारे द्वारा मांगी गई थी। इसके संदर्भ में आबकारी विभाग ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ तथा जिला आबकारी कार्यालय के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए शराब विक्रय की अधिकतम सीमा स्पष्ट की है।क्या है निर्धारित सीमा?आबकारी विभाग के अनुसार देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों से किसी एक व्यक्ति को एक दिन में अधिकतम निम्नानुसार शराब विक्रय की जा सकती है—04 नग मानक बोतल, अथवा06 बोतल अद्धा, अथवा12 बोतल चौथाई, अथवा24 पाव (क्वार्टर) तकविभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में एक व्यक्ति को प्रतिदिन इससे अधिक मात्रा में शराब देने का कोई प्रावधान नहीं है।आबकारी विभाग ने क्या कहा?पत्र में उल्लेख है कि शराब दुकानों का संचालन आबकारी नीति के तहत किया जाता है और दुकानों को शासन द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही शराब विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक शराब खरीदने का प्रयास करता है तो उसे नियमों के अनुरूप अनुमति नहीं दी जा सकती।उपसरपंच की जिज्ञासा पर मिला जवाबबताया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर शराब बिक्री की मात्रा को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही थीं। इसी को देखते हुए उपसरपंच रूपनाथ बंजारे ने आधिकारिक जानकारी मांगी थी, जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारी ने लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी। इस पत्र के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य की मदिरा दुकानों में शराब विक्रय के लिए मात्रा संबंधी नियम पहले से निर्धारित हैं और दुकानों को उन्हीं नियमों का पालन करना अनिवार्य है।


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