विकास नंद/ सर्वव्यापी/
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान सुचारू रूप से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बड़ा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है। आदेश के अनुसार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी कार्य में संलग्न सभी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवाओं के दायरे में रहेंगे तथा इस अवधि में कार्य करने से इंकार करना प्रतिबंधित रहेगा।राज्य सरकार ने अधिनियम 1979 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत प्रदत्त powers का उपयोग करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है। अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार धान खरीदी से जुड़े सभी कर्मचारी इस अवधि में हड़ताल या कार्य बाधित नहीं कर सकेंगे।
इसी क्रम में कलेक्टर विनय लंगेह ने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया कि धान खरीदी कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेश उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के दौरान किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे।


