निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन बीएलओ निलंबित। - Sarvavyapi निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन बीएलओ निलंबित। - Sarvavyapi

निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन बीएलओ निलंबित।

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नूर मोहम्मद/ गौरेला पेंड्रा मरवाही/(सर्वव्यापी)

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन बीएलओ को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें अहिल्या पैकरा प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला तरईगांव,ज्योति साहू सहायक शिक्षक मिश्री देवी शासकीय कन्या उच्चतर मध्यमिक विद्यालय गौरेला और कुसुम लता नागेश शिक्षक शासकीय पूर्व मध्यमिक शाला माझीटोला शामिल है। निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यलय कार्यलय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला नियत किया गया है। निलंबन काल में तीनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। अलग अलग जारी आदेश में कहा गया है कि अहिल्या पैकरा प्रधान पाठक प्राथ०शाला तरईगांव जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 – कोटा तरईगांव के भाग संख्या 54, का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के धारा 13 ख (2) के विपरीत गंभीर कदाचार है। अतएव, अहिल्या पैकरा प्रधान पाठक प्राथ०शाला तरईगांव जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा तरईगांव के भाग संख्या 54 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ०ग० नियत किया जाता है। निलंबन काल में अहिल्या पैकरा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ज्योति साहू सहा.शि. मिश्री देवी शास०क० उ०मा०वि० गौरेला जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा गौरेला के भाग संख्या 23, का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के धारा 13 ख (2) के विपरीत गंभीर कदाचार है। अतएव ज्योति साहू सहा.शि. मिश्री देवी शास०क०उ०मा०वि० गौरेला जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा गौरेला के भाग संख्या 23, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही छ०ग० नियत किया जाता है। निलंबन काल में ज्योति साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कुसुमलता नागेश, शिक्षक, शा० पूर्व मा.शाला मांझीटोला, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25-कोटा, बी.एल.ओ., भाग संख्या 11, का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के धारा 13 ख (2) के विपरीत गंभीर कदाचार है। अतएव कुसुमलता नागेश, शिक्षक, शा० पूर्व मा.शाला मांझीटोला, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25- कोटा, बी.एल.ओ. भाग संख्या 11 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ०ग० नियत किया जाता है। निलंबन काल में कुसुमलता नागेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


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